गरियाबंद। लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा उपरांत जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 की प्रक्रियाओं के समापन तक के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु आबंटित शासकीय वाहनों वापस करने आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार केन्द्रीय या राज्य सरकार के सार्वजनिक, उपक्रमों के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधि, उन्हें उनके पदीय दायित्वों के निर्वाह हेतु आबंटित वाहन, लोकसभा निर्वाचन 2024 प्रक्रिया समापन तक के लिए एवं आदर्श आचार संहिता, शिथिलीकरण की अवधि तक के लिए संबंधित कार्यालय के सक्षम शासकीय प्राधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत, एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को वापस करने कहा गया है।