मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी

गरियाबंद। जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिले में 26 अप्रैल 2024 को मतदान को ध्यान में रखते हुए लोक परिशांति बनाये रखने के उद्देश्य से जिले के मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश में कहा गया है कि गरियाबंद जिले में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 54 राजिम एवं 55 बिंद्रानवागढ़ के समस्त मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र यथा बन्दूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के संपादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हे निर्वाचन-मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता-वृध्दावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। आदेश में कहा गया है कि गरियाबंद राजस्व जिला के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्रों के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जाऐगा और न ही नारेबाजी की जाऐगी। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जायेगा तो यह भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। अत्यावश्यक होने एवं समयावधि न रहने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया। यह आदेश 06 जून 2024 तक गरियाबंद राजस्व जिला अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों में प्रभावशील रहेगा।

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