होम वोटिंग के लिए नियुक्त 33 मतदान दलों को दिया गया प्रशिक्षण

होम वोटिंग 18 अप्रैल को, 20 अप्रैल को दूसरी बार दिया जाएगा अवसर
महासमुंद । लोकसभा निर्वाचन 2024 में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर में जाकर मतदान कराया जाएगा। जिले में होम वोटिंग 18 अप्रैल को होगी। यदि इस दिन संबंधित मतदाता घर में नहीं मिला तो मतदान दल दूसरी बार 20 अप्रैल को पुनः मतदाता के घर जाएंगे। यदि उस दिन भी मतदाता घर में नहीं मिला तो इसके मतदाता को बाद अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जिले में कुल 226 लोगों से आवेदन प्राप्त हुआ है। जिनके मतदान के लिए कुल 33 मतदान दलों की नियुक्ति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक द्वारा किया गया है। इन मतदान दलों में सेक्टर अधिकारी, दो मतदान अधिकारी, माइक्रो आब्जर्वर तथा सुरक्षा कर्मी रहेंगे। आज इन सभी मतदान अधिकारियों को वन प्रशिक्षण शाला में प्रशिक्षण दिया गया।
जिला मास्टर ट्रेनर श्री तोषण गिरि गोस्वामी ने प्रशिक्षण देते हुए बताया कि मतदान दल चिन्हांकित मतदाताओं के घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराएंगे। इसके लिए सबसे पहले मतदाता का एपिक कार्ड या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के द्वारा पहचान सुनिश्चित किया जाएगा। तत्पश्चात मतदाता को मतदान की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। मतदाता की बायीं तर्जनी में अमिट स्याही लगायी जाएगी तथा अनुलग्नक दो में उसका हस्ताक्षर भी लिया जाएगा। फिर मतदाता को मतपत्र प्रदान किया जाएगा जिसमें मतदाता अपने पसंद के अभ्यर्थी को पेन से सही अथवा क्रास का निशान लगाकर मतदान करेगा और मतपत्र को नियमानुसार मोड़कर लिफाफा 13 बी में डालेगा और गोंद से चिपका लिया जाएगा। मतदान करते समय इसकी गोपनीयता का ध्यान रखा जाना जरूरी है।
श्री गिरि ने प्रशिक्षण में बताया कि मतदाता को प्रारूप 13 ए घोषणा पत्र में भी हस्ताक्षर कराया जाएगा। फिर मतपत्र का लिफाफा 13 बी और घोषणापत्र को बड़े लिफाफे 13 सी में डालकर गोंद से चिपका दिया जाएगा। अंत में इस बड़े लिफाफे को सीलबंद मतपेटी में डाल दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इन समस्त प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी भी कराई। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी शंकाओं का समाधान किया गया।