ई-कुबेर में फेल्ड बिलों को 28 से 31 मार्च तक स्वीकार करने  के लिए सभी डीडीओ को मिली वित्त विभाग की अनुमति

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर ने संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन और राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी को पत्र जारी कर कहा है कि ई-कुबेर पोर्टल में फेल्ड पेमेंट्स संबंधी ऑनलाइन देयकों को 28 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 को स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के द्वारा ई-बिल लॉग इन करने पर उनके डीडीओ में यदि कोई बिल (देयक) फेल है तो ऑटोमेटिक दिख जायेगा।
वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अवसर प्रदान किया है कि वित्तीय वर्ष 2023 24 में फेल हुए देयक, जिनका फेल्ड बिल तैयार कर संबंधित कोषालय- उपकोषालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, इन फेल्ड देयक को 28 मार्च से 31 मार्च को शाम 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा।